भभुआ, अप्रैल 16 -- कैमूर जिले के भभुआ शहर में सड़क सुरक्षा पर ध्यान देते हुए जिला प्रशासन ने बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के खिलाफ गुरुवार को एक विशेष जांच अभियान शुरू किया है।

कैमूर के जिलाधिकारी और जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष नितिन कुमार सिंह के निर्देश पर संचालित इस अभियान के तहत शहर के प्रमुख चौक-चौराहों एवं व्यस्त मार्गों पर वाहनों की आज जांच की गई। इस दौरान कुल 250 से अधिक दोपहिया वाहनों की जांच की गई, जिनमें 36 चालक बिना हेलमेट पाए गए। सभी नियम उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान काटते हुए जुर्माना वसूला गया।

इस जांच के दौरान अधिकारियों ने आम नागरिकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक भी किया गया। चालकों को बताया गया कि हेलमेट पहनना न केवल कानूनी बाध्यता है, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जीवन रक्षा का सबसे प्रभावी साधन भी है।

सडक सुरक्षा नियमों के अनुसार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चलाते समय आई एस आई मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। उल्लंघन की स्थिति में धारा 194(डी) के अंतर्गत 1000 का जुर्माना तथा बार-बार नियम तोड़ने पर ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई भी की जा सकती है।

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