भदोही , मार्च 17 -- उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को आजीवन सश्रम कारावास तथा बारह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कोइरौना थाना क्षेत्र के इनारगांव निवासी शेर अली ने 11 जून 2025 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसका भाई गुलाम अली (35) अपनी तेल निकालने की मशीन चला रहा था। उसी दौरान गांव के ही राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ नंदी पुत्र रामरतन विश्वकर्मा पुरानी रंजिश को लेकर दुकान पर पहुंचा और कुल्हाड़ी से गर्दन के पीछे वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।
घायल गुलाम अली को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी करने के बाद आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
स्थानीय पुलिस, मॉनिटरिंग प्रकोष्ठ तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल शुक्ला की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम डॉ. अमित वर्मा ने अभियुक्त राजकुमार विश्वकर्मा उर्फ नंदी को हत्या के अपराध में आजीवन सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। इसके साथ ही आयुध अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कारावास तथा दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी सुनाई गई है।
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