भदोही , दिसंबर 1 -- उत्तर प्रदेश में भदोही जिले की एक स्थानीय अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले मे सोमवार को दोषी अभियुक्त ससूर को सश्रम आजीवन कारावास व 20 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
डीजीसीए दिनेश पांडेय ने बताया कि 29 अगस्त 2019 को मुशीर अहमद ने सुरियावां थाना में शिकायत दर्ज कराई कि ससुरालीजनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। मामले में पुलिस द्वारा दहेज हत्या सहित अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश कर दिया गया।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित