बोकारो , मार्च 30 -- झारखंड में बोकारो जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एडीजे-4) गरिमा मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में चास थाना क्षेत्र के भोजपुर कॉलोनी निवासी अभिषेक आनंद को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि घटना 29 अगस्त 2023 की रात्रि की है, जब अभिषेक ने अपनी पत्नी रुचि मिश्रा की चास स्थित भोजपुर कॉलोनी में मारपीट कर हत्या कर दी और उसके शव को फांसी पर लटका दिया।

रुचि, जो धनबाद निवासी थीं, का वर्ष 2022 में अभिषेक आनंद से विवाह हुआ था। पुलिस ने दहेज की मांग पूरी न होने पर की गई हत्या का मामला दर्ज किया था। बोकारो के विशेष लोक अभियोजक राकेश कुमार राय ने बताया कि अदालत ने अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित