बोकारो , दिसंबर 12 -- झारखंड मे बोकारो की प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सृष्टि कुमारी की अदालत नेधोखाधड़ी और जालसाजी के मामले में तीन आरोपियों को बरी कर दिया है।

न्यायालय सूत्रों ने आज यहां बताया कि यह मामला हरला थाना कांड संख्या 21/2020 से संबंधित है, जिसमें धोखाधड़ी, जालसाजी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप लगाए गए थे। आरोपियों के पास से दर्जनों मोबाइल और लैपटॉप बरामद किया गया था, जिसके मध्यम से ये लोग आम लोगो का पैसा धोखाधड़ी कर साइबर अपराध करते थे। आरोपियों के नाम नीरज शर्मा, खुबलाल मंडल और पिंटू कुमार राणा हैं।

इन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 419 (प्रतिरूपण द्वारा धोखा), 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग) और 120बी (आपराधिक षड्यंत्र) के तहत मुकदमा चल रहा था।

आरोपी नीरज शर्मा की ओर से अधिवक्ता रणजीत गिरि ने पैरवी की। अदालत ने सुनवाई के बाद सभी आरोपियों को सबूतों के अभाव में या अन्य आधार पर रिहा करने का फैसला सुनाया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित