मुंबई , दिसंबर 22 -- बॉम्बे उच्च न्यायालय ने सोमवार को वायु प्रदूषण को रोकने में विफलता के लिए महाराष्ट्र सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को कड़ी फटकार लगाई।
मुख्य न्यायाधीश चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड़ की युगलपीठ ने वायु प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बीएमसी के आयुक्त भूषण गगरानी और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सचिव को मंगलवार को व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।
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