बैतूल , नवम्बर 29 -- मध्यप्रदेश में बैतूल जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड में पदस्थ प्राथमिक शिक्षक रघुनाथ फौजदार के खिलाफ शुक्रवार को शाहपुर थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। उन पर बिना वैध डॉक्टरी डिग्री और रजिस्ट्रेशन के घर में अवैध रूप से क्लिनिक चलाकर इलाज करने का आरोप है। यह कार्रवाई बीएमओ डॉ. शिवकुमार रघुवंशी की रिपोर्ट पर की गई।
बैतूल एसपी वीरेंद्र जैन ने बताया कि आरोपी शिक्षक के विरुद्ध मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 24 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने उनके घर पर छापामार कार्रवाई की, जहां वे एलोपैथिक दवाएं और इंजेक्शन देकर मरीजों का इलाज करते पाए गए।
छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में दवाइयां, बायोमेडिकल वेस्ट, इंजेक्शन वायल और इलाज में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरण बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि रघुनाथ फौजदार लंबे समय से अपने घर में ही क्लिनिक चला रहे थे। शिकायतों के बाद कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने मामले का संज्ञान लेते हुए सीएमएचओ को जांच के निर्देश दिए थे।
जांच रिपोर्ट मिलने पर कलेक्टर ने रघुनाथ फौजदार को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, घोड़ाडोंगरी कार्यालय निर्धारित किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि शिक्षक कितने समय से अवैध रूप से चिकित्सा कार्य कर रहा था और उसने कितने मरीजों का इलाज किया।
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