बैतूल , अक्टूबर 10 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक प्रचारक से मारपीट और उसके बाद हुई पत्थरबाजी-तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए हैं।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डंडा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा। धरना, रैली, जुलूस, सभा या सार्वजनिक आयोजन बिना अनुमति नहीं किए जा सकेंगे। सोशल मीडिया पर धार्मिक, साम्प्रदायिक या भड़काऊ पोस्ट साझा करने पर सख्त रोक रहेगी।

गुरुवार देर शाम मुलताई तहसील में दो बाइकों की टक्कर को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि आरएसएस प्रचारक शिशुपाल यादव के साथ मारपीट हो गई। घटना के बाद दोनों पक्षों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़ शुरू हो गई। भीड़ ने थाने के सामने टायर जलाकर प्रदर्शन किया। हिन्दू संगठनों ने दो घंटे तक मुलताई थाने का घेराव किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पांच युवकों को गिरफ्तार कर लिया। तनाव बढ़ने पर पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने मामले में लापरवाही बरतने पर टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन अटैच और दो सब-इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया है।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बताया कि विवाद किसी गलतफहमी के कारण हुआ था, जिसे सुलझा लिया गया है। यह साम्प्रदायिक मामला नहीं है। उन्होंने नागरिकों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है।

मुलताई में अब भी पुलिस बल तैनात है और प्रशासन हालात पर कड़ी नजर रखे हुए है।

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