बैतूल , अप्रैल 3 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के भैंसदेही न्यायालय ने मारपीट और अवैध वसूली के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उन्हें सख्त सजा सुनाई है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुनीता ताराम ने यह निर्णय सुनाया।
प्रकरण झल्लार थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां आरोपियों ने शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर फरियादी के साथ मारपीट की थी। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी यश कुमार अवस्थी के अनुसार आरोपी मनोज उर्फ गधर (37) और सुभाष (34), दोनों निवासी झल्लार, को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया गया।
न्यायालय ने मनोज को 2 माह से लेकर 2 वर्ष तक के कठोर कारावास तथा 500 से 1000 रुपये तक के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं सहआरोपी सुभाष को 6 माह से 2 वर्ष तक के कठोर कारावास और 500 से 1000 रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार फरियादी दिनेश कुमार ने 3 फरवरी 2025 को झल्लार थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। घटना के दिन वह मोटरसाइकिल ठीक कराने एक दुकान पर गए थे, जहां आरोपियों ने उनसे गाली-गलौज करते हुए शराब के लिए 500 रुपये की मांग की।
पैसे देने से इनकार करने पर दोनों आरोपियों ने फरियादी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना के दौरान मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच पूरी कर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए 2 अप्रैल 2026 को सजा सुनाई।
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