बैतूल , दिसंबर 07 -- रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) थाना बैतूल द्वारा शनिवार को रेलवे स्टेशन परिसर में विशेष कैंप कोर्ट का आयोजन किया गया, जिसमें रेलवे अधिनियम के विभिन्न उल्लंघनों पर कुल 89 मामलों में एक लाख पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया। यह त्वरित सुनवाई रेलवे कोर्ट भोपाल के न्यायाधीश अनुराग खरे की उपस्थिति में संपन्न हुई।

कैंप कोर्ट में बैतूल के साथ-साथ आमला और जुन्नारदेव आरपीएफ थानों से संबंधित मामलों का भी निपटारा किया गया। पूरी कार्रवाई मध्य रेलवे नागपुर के वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त के मार्गदर्शन में की गई।

आरपीएफ थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश बनकर ने बताया कि रेलवे परिसर में अवैध प्रवेश, अनधिकृत रूप से खाद्य सामग्री बेचना, दिव्यांग या महिला कोच में प्रतिबंधित प्रवेश, फुटबोर्ड पर यात्रा करना, नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करना और परिसर में गंदगी फैलाने जैसे मामलों में कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया।

कैंप कोर्ट को सफल बनाने में उप निरीक्षक विद्याधर यादव, अनिल कुमार शर्मा, सचिन सोनुले, सहायक उप निरीक्षक डी.के. देशमुख, डी.के. गौतम तथा जवान सोबरन सिंह, सुभाष मीणा, फराह खान, मदन लाल, कुलवंत, मंजीत, धर्मेंद्र और महिला आरक्षक पूजा व ताप्ती का विशेष योगदान रहा। न्यायालयीन प्रक्रिया रीडर भोज कुमार कीर और कोर्ट स्टाफ ने व्यवस्थित ढंग से पूरी की। थाना प्रभारी ने यात्रियों से अपील की कि वे रेलवे नियमों का पालन करें, सुरक्षित यात्रा करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत आरपीएफ या रेलवे प्रशासन को दें।

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