आगरा , अक्टूबर 15 -- उत्तर प्रदेश में आगरा जिले की एक अदालत ने ताजगंज इलाके में बैंक मैनेजर की हत्या के मामले में पत्नी प्रियंका और उसके भाई कृष्णा को उम्र कैद की सजा सुनायी है जबकि मृतक के ससुर विजेंद्र रावत को सात साल की सजा सुनायी है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 17 नितिन ठाकुर की अदालत ने पत्नी और साले पर 6-6 हजार रुपए और ससुर पर एक हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के दौरान 18 गवाह पेश हुए थे और कई बार हुई बहस के बाद सजा सुनाई है। 14 अक्टूबर को तीनों को दोषी ठहरा दिया था और तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था। 15 अक्टूबर को सजा सुनवाने के लिए कोर्ट में लाया गया था और सजा का ऐलान होने के बाद फिर से जेल भेज दिया है। आरोपी ससुर विजेंद्र रावत कलैक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं।

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