बुलंदशहर , नवम्बर 29 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने हत्या के दस साल पुराने एक मामले में तीन आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 18,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक राहुल उपाध्याय के अनुसार अभियुक्त गुलवीर एवं आकाश (निवासी ग्राम दौलतपुर, थाना कोतवाली देहात) तथा प्रशांत शर्मा (निवासी ग्राम डूंगरा जाट, थाना जहांगीराबाद) ने वर्ष 2015 में वादी के भाई हसरत की हत्या कर शव को काली नदी में फेंक दिया था। आरोपियों ने घटना के दौरान ट्रैक्टर भी ले जाने का प्रयास किया था। इस संबंध में थाना कोतवाली नगर पर 06 नवम्बर 2015 को हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था।

पुलिस ने 03 दिसम्बर 2015 को अदालत में आरोप पत्र प्रेषित किया। यह प्रकरण उत्तर प्रदेश पुलिस के "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत चिन्हित किया गया था, जिसके अंतर्गत मॉनीटरिंग सेल बुलंदशहर द्वारा प्रभावी पैरवी करायी गई। मामले में पाँच गवाह परीक्षित किए गए।साक्ष्यों और पैरवी के आधार पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय सिंह प्रथम ने तीनों अभियुक्तों को दोषसिद्ध पाते हुए कठोर आजीवन कारावास एवं 18,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया।

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