बुलन्दशहर , दिसम्बर 08 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने वर्ष 2019 में हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 10-10 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

लोक अभियोजक नितिन त्यागी ने सोमवार को बताया कि थाना खुर्जा नगर क्षेत्र के ग्राम मैना मोजपुर निवासी पप्पू उर्फ शेरपाल, भारत, विमलेश पत्नी शेरपाल तथा ग्राम मडौला थाना गभाना, जनपद अलीगढ़ निवासी जितेन्द्र ने वादिया के पति जालिम पर ईंट से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के संबंध में 18 जुलाई 2019 को थाना खुर्जा नगर में धारा 302, 34, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित