बुलंदशहर , मार्च 31 -- उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर जिले की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक केशव देव शर्मा ने बताया कि थाना सिकन्द्राबाद क्षेत्र के ग्राम पीरबियावानी निवासी नसीम ने वर्ष 2021 में अपनी पत्नी नाजनीन से अतिरिक्त दहेज की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर आरोपी ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी।

इस मामले में दो जून 2021 को शहजाद अमन पुत्र फारुख निवासी मोहल्ला सैयद फरीदाबाद, हरियाणा की तहरीर पर थाना सिकन्द्राबाद में मुकदमा संख्या 572/21 धारा 302 व 498ए भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

पुलिस ने 24 अगस्त 2021 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले को "ऑपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित कर प्रभावी पैरवी की गई, जिसमें अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाह प्रस्तुत किए गए।

न्यायाधीश शहजाद अली (एफटीसी-03), बुलंदशहर की अदालत ने मंगलवार को आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास एवं 30 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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