जयपुर , जनवरी 24 -- राजस्थान में जयपुर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक) ने जान लेवा हमले के आरोपी को शनिवार को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) रूपचंद सुथार ने अभियुक्त रूपाराम को बुजुर्ग दम्पती पर जानलेवा हमला करने का दोषी मानते हुए उस पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार चंदवाजी थाना क्षेत्र में सात अक्टूबर 2023 को अभियुक्त रूपाराम ने कुल्हाड़ी से अपने छोटे भाई हीरालाल और भाभी नान्छी देवी पर जानलेवा हमला किया था।

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