बीड , नवंबर 16 -- महाराष्ट्र में बीड की एक अदालत ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग पुत्री के साथ दुराचार करने के जुर्म में सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।

जिला लोक अभियोजक अजय राख ने रविवार को इसकी पुष्टि की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. एस. घोरपड़े ने 14 नवंबर को यह फैसला सुनाया। अदालत ने शिरूर तालुका निवासी आरोपी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 16 अगस्त, 2024 को रात आठ बजे पीड़िता खाना खाकर घर पर बैठी थी तभी नशे में धुत आरोपी उसके साथ मारपीट करने लगा जिसके बाद में वह पड़ोस में चली गयी । वह उसे घर वापिस ले आया और जब वह सो रही थी तो उसने कथित तौर पर उसका उत्पीड़न किया। जब उसने विरोध किया तो उसने उसके साथ मारपीट की, जिससे घबराकर लड़की घर भाग गयी।

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