बीजापुर , फरवरी 27 -- छत्तीसगढ़ में 20 नवम्बर 2025 से लागू नवीन गाइडलाइन दरों में आंशिक संशोधन करते हुए राज्य के चार जिलों दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज में आज से संशोधित दरें प्रभावी हो जाएंगी। यह निर्णय केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता महानिरीक्षक पंजीयन ने की।
राज्य शासन के निर्देशानुसार, जिला मूल्यांकन समितियों को यह अधिकार दिया गया था कि वे स्थानीय परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप गाइडलाइन दरों में संशोधन के प्रस्ताव केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड को भेज सकती हैं। इसी क्रम में उक्त चार जिलों की समितियों ने अपने-अपने प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इन प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श के लिए महानिरीक्षक पंजीयन की अध्यक्षता में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रस्तावों का सूक्ष्मता से परीक्षण किया गया।
बैठक में किए गए समग्र परीक्षण और विस्तृत चर्चा के उपरांत, केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड ने दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिलों से प्राप्त गाइडलाइन दरों के संशोधन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान कर दिया। बोर्ड ने पाया कि प्रस्तावित संशोधन स्थानीय बाजार स्थितियों के अनुरूप हैं और इनके लागू होने से स्टांप शुल्क में उचित समायोजन हो सकेगा।
केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड द्वारा अनुमोदित इन नवीन गाइडलाइन दरों को 27 फरवरी 2026 से चारों जिलों में प्रभावशील कर दिया जाएगा। इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। नई दरों के लागू होने से इन जिलों में संपत्ति क्रय-विक्रय के दस्तावेजों के पंजीयन पर पड़ने वाले स्टांप शुल्क में बदलाव देखने को मिलेगा।
आम नागरिकों और संपत्ति लेनदेन से जुड़े हितधारकों की सुविधा के लिए नवीन दरों की जानकारी संबंधित जिला पंजीयन कार्यालयों में उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक व्यक्ति पंजीयन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर भी इन दरों का अवलोकन कर सकते हैं। विभाग ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे संपत्ति संबंधी कोई भी लेनदेन करने से पूर्व नवीन गाइडलाइन दरों की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। इस निर्णय से राज्य के अन्य जिलों में भी इसी प्रकार के संशोधन की संभावनाएं बनी हुई हैं।
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