बीजापुर, फरवरी 11 -- छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग के बीजापुर जिले में संचालित नेताजी सुभाषचन्द्र बोस बालक आवासीय विद्यालय, भटवाडा में वित्तीय अनियमितता एवं कदाचार के मामले में कार्यरत शिक्षक सह प्रभारी अधीक्षक को निलंबित कर दिया गया है।

संयुक्त संचालक, शिक्षा, बस्तर संभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार आदित्य ठाकुर, शिक्षक एलबी पूर्व माध्यमिक शाला चिहका एवं प्रभारी अधीक्षक पर गंभीर आरोप सिद्ध हुए हैं। जांच में पाया गया कि जुलाई से अक्टूबर 2025 के मध्य अनुपस्थित छात्रों का भोजन मद से अतिरिक्त राशि निकाली गई।

जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिक भुगतान की राशि वसूली तथा संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गई थी। प्रशासन ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम तीन का उल्लंघन मानते हुए नियम नौ के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर दिया। निलंबन अवधि में शिक्षक का मुख्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय भोपालपटनम नियत किया गया है। इस दौरान वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे।

उक्त आदेश की प्रति विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, भैरमगढ़ को तामीली एवं पावती हेतु प्रेषित की गई है।

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