बीजापुर , मई 08 -- छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में मादक पदार्थ की तस्करी के मामले में स्थानीय अदालत ने दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए प्रत्येक को 15-15 वर्ष के कठोर कारावास तथा एक-एक लाख रुपये जर्माना लगाया है।
पुलिस से शुक्रवार को मिली जानकारी के अनुसार थाना कोतवाली बीजापुर की टीम ने नौ नवंबर 2024 को मादक पदार्थ तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान के दौरान महादेव घाटी मोड़ के पास मोटरसाइकिल से प्रतिबंधित नशीली गोलियों का परिवहन करते हुए रविन्द्र पुनेम और अंशु गोनेट को गिरफ्तार किया था। आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ बरामद की गई थीं। इस संबंध में पुलिस ने नशीले पदार्थों और मनोविकार नाशक पदार्थों अधिनियम की धारा 21(ग) के तहत मामला दर्ज किया था।
मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने तकनीकी एवं वैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई।
पुलिस अधिकारियों ने कहा कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि नशे से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी तत्काल पुलिस को दें, ताकि समाज को नशामुक्त और सुरक्षित बनाया जा सके।
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