, March 12 -- नगर आयुक्त द्वारा आदेश दिया गया है की सभी एडवरटाइजर को पटना नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत स्थापित सभी होर्डिंग/यूनिपोल एवं अन्य विज्ञापन संरचनाओं की अद्यतन जानकारी निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। संबंधित एजेंसियों को सॉफ्ट कॉपी एवं हार्ड कॉपी दोनों रूपों में प्रतिवेदन विज्ञापन कोषांग, निगम मुख्यालय में जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त पटना नगर निगम की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भी भेजा जा सकता है।
पटना नगर निगम क्षेत्र में सभी स्थानों पर लगे होर्डिंग और बैनर की सारी जानकारी पटना नगर निगम को उपलब्ध करना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि पटना नगर निगम द्वारा सभी विज्ञापनदाताओं को अपने-अपने होर्डिंग्स की विस्तृत जानकारी नगर निगम कार्यालय में जमा करने का अवसर प्रदान किया गया था। इस संबंध में नगर निगम द्वारा लगातार समाचार पत्रों में कार्यालय आदेश प्रकाशित कर सभी विज्ञापनदाताओं को सूचित भी किया था, अब तक 56 विज्ञापनदाताओं द्वारा अपने होर्डिंग्स का विवरण नगर निगम के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसका क्षेत्रफल लगभग 11.1 लाख स्क्वायर फीट है , हालांकि, अभी भी कुछ ऐसे विज्ञापनदाता हैं जिन्होंने अभी तक होर्डिंग्स/यूनिपोल की जानकारी पटना नगर निगम को उपलब्ध नहीं कराई है।होर्डिंग/ यूनिपोल की जानकारी का भौतिक सत्यापन पटना नगर निगम द्वारा किया जाएगा।
पटना नगर निगम सभी संबंधित विज्ञापनदाताओं एवं भवन मालिकों अपील की है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी विज्ञापन कोषांग पटना नगर निगम में जमा कर दें अथवा पटना नगर निगम के आधिकारिक ईमेल पर करें, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की प्रशासनिक या दंडात्मक कार्रवाई से बचा जा सके।
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