पटना, अप्रैल 04 -- बिहार विधान सभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने जन विश्वास विधेयक, 2026 के संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार प्रकट किया है।

डॉ. प्रेम कुमार ने शनिवार को कहा कि यह विधेयक देश में व्यापारिक माहौल को सरल एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से व्यापार करने में आने वाली जटिलताओं को कम किया गया है, जिससे आम लोगों के जीवन-यापन को भी सुगम बनाया जा सकेगा। अब पहले की अपेक्षा व्यापार करना अधिक आसान और सुविधाजनक होगा।

बिहार विधान सभा के अध्यक्ष ने बताया कि विधेयक में कई प्रावधानों के तहत छोटे-छोटे अपराधों के लिए कठोर दंड के स्थान पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है तथा जुर्माने में स्वचालित वृद्धि की व्यवस्था भी की गई है, जो न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

डॉ. प्रेम कुमार ने कहा कि सरकारी संपत्तियों पर अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिससे सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। वहीं, सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ते को बिना पट्टा बांधे घुमाने पर जुर्माना तथा खुले में शौच करने पर जुर्माने की राशि 50 रूपये से बढ़ाकर 500 रूपये किया जाना स्वच्छता और सार्वजनिक अनुशासन की दिशा में सराहनीय कदम है।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित