पटना , नवंबर 28 -- बिहार विधानसभा के पहले सत्र के दौरान राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था को सख़्त करते हुये जिला प्रशासन ने सचिवालय थाना क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।
इसके तहत यह इलाका सोमवार, एक दिसंबर से शुक्रवार, पांच दिसंबर तक प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
इस क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू होने के साथ ही विधानसभा परिसर और आसपास के इलाकों में पांच या पांच से अधिक लोगों का जमाव गैरकानूनी माना जायेगा। इस दौरान किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, जुलूस, धरना या घेराव प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही हथियारों के साथ या बिना हथियार के किसी भी तरह की रैली, आग्नेयास्त्र, गोली- बारूद, विस्फोटक सामग्री लेकर चलना और प्रशासनिक अनुमति के बिना लाउडस्पीकर का इस्तेमाल भी प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन ने साफ किया है कि विधानसभा सत्र के दौरान शांति और सुरक्षा बनाये रखने के लिये यह कदम आवश्यक है और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
धारा 163 उत्तर में चिड़ियाखाना गेट नंबर- 01 से विश्वेश्वरैया भवन होते हुये नेहरू पथ, कोतवाली टी- प्वाइंट, दक्षिण में आर ब्लॉक गोलंबर से रेलवे लाइन तक, पश्चिम में चितकोहरा गोलंबर से वेटनरी कॉलेज तक और पूरब में कोतवाली टी- प्वाइंट से बुद्ध मार्ग होते हुये पटना जीपीओ गोलंबर तक प्रभावी रहेगा।
इन क्षेत्रों में विशेष चौकसी बरती जायेगी और पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती भी की जायेगी। यह निषेधाज्ञा एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक प्रभावी रहेगी और विधानसभा सत्र की समाप्ति के साथ ही स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित