नयी दिल्ली , अक्टूबर 09 -- उच्चतम न्यायालय ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत तैयार की गई मतदाता सूची से बाहर किए गए लोगों को अपील दायर करने के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने का गुरुवार को निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से इस संबंध में अनुरोध किया।

पीठ ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से कहा कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को आवश्यक सूचना जारी करे ताकि अपील दायर करने में मदद सुनिश्चित की जा सके।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, "इन कार्यवाहियों (एसआईआर से संबंधित विवाद) के परिणाम चाहे जो भी हों, एक मुद्दा यह उठा है कि जिन 3.7 लाख लोगों को सूची से बाहर रखा गया है उनके लिए अपील करना कितना सही है। हालाँकि, चुनाव आयोग ने यह रुख अपनाया है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को क्यों सूची से बाहर रखा गया है, लेकिन याचिकाकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। चूँकि, अपील दायर करने का समय बीत रहा है, हम बिहार विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष से अनुरोध करते हैं कि वे स्थानीय प्राधिकरणों के सभी सचिवों को एक संदेश भेजें कि वे सूची से बाहर रखे गए लोगों को अपील दायर करने में मदद के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता परामर्शदाता और अर्ध-कानूनी स्वयंसेवक उपलब्ध कराएँ।"अदालत ने अपने आदेश में कहा, "प्रत्येक गाँव में बूथ स्तर के अधिकारियों की सूची और उन अर्ध-कानूनी स्वयंसेवकों के नंबर होने चाहिए जो इन अपीलों को दायर करने में मदद करेंगे। ये अधिकारी अपीलों का मसौदा तैयार करने और पैनल से अपील दायर करने के लिए परामर्शदाताओं की सुविधा भी प्रदान करेंगे।"पीठ ने आदेश में कहा, "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण सभी जानकारी एकत्र करेगा और एक सप्ताह के भीतर अदालत को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समय-सीमा के भीतर अपीलों पर निर्णय लेने के प्रश्न पर सुनवाई की अगली तारीख पर विचार किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए गए ये निर्देश यथावश्यक परिवर्तनों के साथ मसौदा मतदाता सूची से बाहर रखे गए लोगों पर भी लागू होंगे।"शीर्ष अदालत ने यह आदेश इस तथ्य पर गौर करने के बाद पारित किया कि कुछ व्यक्तियों द्वारा (शीर्ष अदालत में) प्रस्तुत हलफनामों में विसंगतियां थीं। उन लोगों ने दावा किया था कि उन्हें गलत तरीके से मतदाता सूची से बाहर किया गया था।

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