, March 11 -- बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 और इसके तहत अधिसूचित बिहार नगरपालिका संपत्ति कर (मूल्यांकन, संग्रह और वसूली) नियम, 2013 और पटना नगर निगम कर और गैर-कर राजस्व संग्रह विनियम, 2013 के अनुसार, सभी संपत्ति और खाली जमीन के मालिकों को अपनी संपत्ति का प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण करवा कर समय से भुगतान करना अनिवार्य है. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उक्त अधिनियम, नियम एवं विनियम के अनुसार विभिन्न कार्रवाई की जायेगी।इसमें मांग पत्र जारी करने, सेवाओं को रोकने, चल संपत्ति की जब्ती और बिक्री, अचल संपत्ति की कुर्की और बिक्री, बैंक खातों की कुर्की आदि के प्रावधान हैं।
पटना नगर निगम की टीम द्वारा संपत्ति कर संग्रहण के साथ ही नयी संपत्ति का कर निर्धारण डोर टू डोर और ऑन स्पॉट किया जा रहा है।इसके लिए शहरवासी टोल फ्री नंबर 155304 पर कॉल करके अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। स्लॉट बुक कराये जाने के बाद पटना नगर निगम की टीम उनके घर-प्रतिष्ठान पर जाकर कर निर्धारण/ पुनर्निधारण का काम पूरा करेगी।
पटना नगर निगम के आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से घर बैठे संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।पटना नगर निगम के मुख्यालय एवं अंचल कार्यालयों में भी जाकर संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।विभिन्न वार्डों में कैम्प लगाया जा रहा है जहाँ संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है एवं छूटे हुए सम्पत्ति धारक अपने सम्पत्ति कर का निर्धारण भी का करवा सकते हैं।प्रतिदिन सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक सभी वार्डों में पटना नगर निगम की टीम जाकर कर संग्रहण कर रही है।पेटीएम, फोन पे, गूगल पे एवं अन्य यूपीआइ के माध्यम से घर बैठे अपने संपत्ति कर का भुगतान किया जा सकता है।
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