देवरिया, नवम्बर 03 -- बिहार के सिवान व गोपालगंज जिलों में छह नवम्बर को प्रथम चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर देवरिया जिले के सीमावर्ती तीन किलोमीटर की क्षेत्र में मद्यनिषेध लागू रहेगा।
आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार को यहां बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन, आबकारी अनुभाग-2, लखनऊ के पत्र के क्रम में जिलाधिकारी दिव्या मित्तल द्वारा आदेश जारी किया गया है। आदेश के अनुसार, लोक शांति बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार प्रान्त की सीमा से तीन किलोमीटर की परिधि में स्थित देवरिया जिले की समस्त देशी मदिरा, कम्पोजिट शॉप, एफ.एल.-07, भाग एवं ताड़ी की फुटकर बिक्री की दुकानें चार नवम्बर की शाम 6 बजे से 6 नवम्बर की शाम 6 बजे बंद रहेगी।
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