नयी दिल्ली , अक्टूबर 26 -- चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव और अन्य उपचुनावों के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए छह नवंबर, 2025 की सुबह 7:00 बजे से 11 नवंबर, 2025 की शाम 6:30 बजे तक प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल और उनके परिणामों के प्रसार पर प्रतिबंधित लगा दिया है।

ज्ञात रहे कि चुनाव आयोग ने छह अक्टूबर को बिहार विधान सभा के आम चुनाव और उपचुनावों के कार्यक्रम की घोषणा की थी। बिहार चुनाव में मतदान क्रमशः छह नवंबर और 11 नवंबर को दो चरणों में होगा।

आयोग द्वारा आधिकारिक सूचना के अनुसार जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी), किसी भी चुनाव के लिए टेलीविजन या इसी तरह के उपकरण के माध्यम से किसी भी चुनावी सामग्री को प्रदर्शित करने पर रोक लगाती है।

आयोग ने इसके साथ यह भी कहा कि टीवी/रेडियो चैनलों और केबल नेटवर्कों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे ऐसी किसी भी सामग्री का प्रसारण नहीं करें जो किसी विशेष पार्टी या उम्मीदवार की संभावनाओं को बढ़ावा देने/पूर्वाग्रहित करने या चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाला माना जाए। इसमें किसी भी प्रकार का जनमत सर्वेक्षण का प्रदर्शन भी शामिल है।

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