पटना, सितंबर 25 -- बिहार की राजधानी पटना की एक सत्र अदालत ने चर्चित बिल्डर हत्याकांड में आज मृतक के मुंशी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा के साथ 25 हजार रूपयों का जुर्माना भी किया।

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित कोठिया मोहल्ला निवासी धीरज कुमार को भारतीय दंड विधान और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छ माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी ।

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