बारां , मई 11 -- राजस्थान में बारां के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने बालिका के अपहरण एवं दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए सोमवार को मृत्यु होेने तक के कारावास की सजा सुनाई।
विशेष न्यायाधीश (पोक्सो-1) बारां सोनिया बेनीवाल (अतिरिक्त प्रभार) ने अभियुक्त रामेश्वर सुमन और भोजनराज सुमन को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उन पर कुल चार लाख 80 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
मामले के अनुसार 12 मई 2024 को पीड़िता बस का इंतजार कर रही थी कि उसी दौरान अभियुक्त बंटी उर्फ रामेश्वर सुमन मोटर साइकिल से आया और उसे गांव छोड़ने का कहकर अपने साथ बिठा लिया। आगे जाकर भोजराज मिल गया। दोनों उसे सुनसान स्थान पर ले गये जहां उससे दुष्कर्म किया।
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