अलवर , फरवरी 09 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराध बाल संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय ने 14 वर्षीय बालिका से सामूहिक दुष्कर्म करने के दो आरोपियों को सोमवार को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश जागेंद्र अग्रवाल ने अभियुक्त मोहित और अंकित को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उन पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार नवम्बर 2024 में अभियुक्त बालिका को भिवाड़ी ले गये जहां दोनोें ने उससे दुष्कर्म किया।

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