श्रीगंगानगर , अक्टूबर 09 -- राजस्थान में श्रीगंगानगर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने चार वर्षीय बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी।
विशेष न्यायाधीश ने आरोपी जगदीश को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। न्यायालय ने उसे एक अन्य धारा के तहत भी दोषी माना और उसेआजीवन कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
मामले के अनुसार सूरतगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2024 में मजदूर दम्पति अपने चार वर्षीय पुत्री और आठ महीने के बच्चे को पड़ोस में रहने वाले रिश्ते के मामा जगदीश की देखरेख में छोडकर मजदूरी पर जाते थे। पिछले साल 22 अगस्त को जगदीश ने बच्ची से दुष्कर्म किया जिस पर दम्पति ने मामला दर्ज कराया।
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