अलवर , जनवरी 02 -- राजस्थान में अलवर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम न्यायालय (संख्या दो) ने 12 वर्ष से कम उम्र की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को शुक्रवार को दोषी करार देते हुए मृत्यु होने तक के कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश शिल्पा समीर ने 50 वर्षीय आरोपी को बालिका से दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार अलवर में वर्ष 2024 में अभियुक्त ने बालिका को टॉफी का प्रलोभन देकर घर और अन्य स्थानों पर ले जाकर कई बार दुष्कर्म किया। न्यायाधीश ने सजा के बिंदु पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने खिलौनों से खेलने की उम्र की बालिका की मासूमियत का फायदा उठाकर जघन्य अपराध किया है। इस अपराध का प्रभाव न केवल तात्कालिक बल्कि पीड़िता के पूरे जीवन, उसके मन और मस्तिष्क पर पड़ेगा।

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