जयपुर , नवम्बर 15 -- राजस्थान में जयपुर के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के न्यायालय ने एक नौ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए शनिवार को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनायी।

विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. कैलाश चंद्र अटवासिया ने अभियुक्त मुकेश (42) को बालिका से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस पर कुल एक लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार सात नवम्बर 2022 को अभियुक्त मुकेश बालिका एक मेडिकल की दुकान से मुफ्त दवायें दिलवाने के बहाने सुनसान स्थान पर ले गया और उससे छेड़छाड़ की। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक कमलेश शर्मा ने पैरवी की।

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