भीलवाड़ा , अक्टूबर 24 -- राजस्थान में भीलवाड़ा के यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम मामलों के विशेष न्यायालय ने एक पांच वर्ष की बालिका से छेड़छाड़ करने के आरोपी पुजारी को दोषी करार देते हुए शुक्रवार को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

विशिष्ट न्यायाधीश (पोक्सो एक) बालकृष्ण मिश्र ने अभियुक्त सुरेश कुमार मिश्रा को मंदिर में बालिका से छेड़छाड़ करने का दोषी मानते हुए उस 18 हजार रुपये का जुर्माना भी किया।

मामले के अनुसार हनुमान नगर थाना क्षेत्र में 21 अप्रैल 2020 को बालिका अपनी मां के साथ मंदिर गई। वहां अभियुक्त पुजारी सुरेश कुमार मिश्रा से प्रसाद लेने गयी तो उसने बालिका से छेड़छाड़ की।

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