बाराबंकी, सितंबर 26 -- उत्तर प्रदेश में बाराबंकी जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुये आजीवन कारावास और 30-30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी।

जिला शासकीय अधिवक्ता अमित अवस्थी वा सहायक शासकीय अधिवक्ता आशीष शरण गुप्ता ने अभियोजन कथानक का ब्योरा देते हुए बताया कि थाना क्षेत्र जहांगीराबाद निवासी वादी मुरारी लाल ने पुलिस को तहरीर देकर कहा था कि तीन अगस्त 2024 को उसका पुत्र आनन्द कुमार शाम करीब पांच बजे अपने बड़े पापा के खेत पर गया था।खेत से सात बजे वापस अपने घर आ रहा था कि रास्ते में सरकारी स्कूल से इंद्रजीत के घर की तरफ करीब बीस कदम की दूरी पर राकेश ने अपने चार साथियों के साथ लोहे की रॉड से आनन्द कुमार के सिर व शरीर पर ताबड़ तोड़ प्रहार कर उसकी हत्या कर दी।

वादी का पुत्र आनन्द कुमार,आरोपी राकेश कुमार की भतीजी बंदना से बात करता था। इसी वजह से राकेश कुमार वादी के पुत्र आनन्द से रंजिश मानता था और दो अगस्त 2024 को राकेश ने आनन्द को जान से मारने की धमकी दी थी। जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने सुनवाई पूरी कर तीन आरोपी राकेश कुमार,नागेंद्र कुमार वर्मा वा शतीश उपाध्याय को दोषी करार देकर दण्डित किया।

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