नयी दिल्ली , नवम्बर 09 -- नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में दोषी पाए गए उत्तर प्रदेश के बाराबंकी और पंजाब के फाजिल्का के दो अलग अलग मामले में दो लोगों को विशेष अदालतों ने कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनायी है।
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने यहां यह जानकारी दी । ब्यूरो ने बताया कि पहले मामले में वर्ष 2021 में भारत-पाकिस्तान सीमा क्षेत्र से बरामद हेरोइन मामले में फाजिल्का में एनडीपीएस मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने गुरप्रीत सिंह उर्फ मंगल को सात नवंबर को दोषी करार देते हुए उसे 12 वर्ष के कठोर कारावास तथा 1.5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई। गुरप्रीत के पास 5.958 किलोग्राम हेरोइन बरामद हुयी थी।
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