नैनीताल , नवम्बर 20 -- उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने बागेश्वर नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेश खेतवाल के खिलाफ गुरुवार को अवमानना नोटिस जारी किया है।

बागेश्वर निवासी हयात सिंह परिहार की ओर से दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति रवीन्द्र मैठाणी की पीठ में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि शासन की ओर से उसे इस वर्ष 17 सितंबर को बागेश्वर नगर पालिका का प्रभारी ईओ नियुक्त किया लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने उसे तीन सप्ताह तक वित्तीय अधिकार नहीं सौंपे।

इसी बीच नगर पालिका अध्यक्ष की ओर से 14 अक्टूबर को नगर पालिका के प्रधान सहायक विजय सिंह कनवासी को प्रभारी ईओ नियुक्त कर दिया गया। साथ ही याचिकाकर्ता का स्थानांतरण हल्द्वानी कर दिया गया।

याचिकाकर्ता की ओर से नगर पालिका अध्यक्ष के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गयी और विगत 31 अक्टूबर को अदालत ने नगर पालिका के इस कदम पर रोक लगा दी।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि इसी दौरान शासन ने 14 अक्टूबर को उसके हल्द्वानी स्थानांतरण आदेश और उसकी जगह की गई प्रभारी ईओ की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित