जयपुर , जनवरी 09 -- राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किसनराव बागडे ने पूर्व जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री महेश जोशी के विरुद्ध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित होने पर अभियोजन स्वीकृति प्रदान की है।

श्री बागडे ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197(1) (बी.एन. एस.एस 2023 की धारा 2018) के तहत श्री महेश जोशी के विरुद्ध धारा 3 व सपठित धारा 4 धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 तथा प्रकरण के तथ्यों पर जो भी अभियोग बनते हों, के लिए सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाए जाने के लिए स्वीकृति प्रदान की है।

उल्लेखनीय है कि श्री जोशी पर जल जीवन मिशन घोटाले में आरोप लगे थे।

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