बांदा , दिसंबर 18 -- उत्तर प्रदेश में बांदा जिले की एक अदालत ने गुरुवार को चाकू से गोद गोदकर की गई हत्या के दोषी सगे भाई - बहन सहित चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास और 10- 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि मटौन्ध थाना क्षेत्र के परेई गांव निवासी राम सिंह का एक मकान भूरागढ़ गांव पर भी था। जिसे वह भूरागढ़ निवासी रियान खां पप्पू को किराए पर दिए था। 15 नवंबर वर्ष 2021 को वह भूरागढ़ गांव स्थित अपने मकान पर गया था जहां हुए विवाद को लेकर किराएदार रियान खां उर्फ पप्पू ने अपनी बहन अंजुम खां उर्फ नूरी और अपने दो दोस्तों बिल्लू उर्फ अरबाज व शैलेंद्र के साथ मिलकर चाकू से गोद-गोद कर राम सिंह की हत्या कर दी।
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