बांदा , नवंबर 18 -- उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की स्थानीय अदालत ने सोमवार को एक युवक की हत्या के आरोपी पिता-पुत्र सहित चार व्यक्तियों को आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि कोतवाली देहात थाना क्षेत्र की गुरेह गांव में गत 22 जून वर्ष 2020 को दरवाजे पर बन रहे एक मकान के विवाद को लेकर विजय सिंह उर्फ लब्बू की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।
घटना का मुकदमा वीरेंद्र उर्फ बिंदा उसके पुत्र हर्षित और गांव के शिव पूजन व अभिषेक उर्फ आशु की विरुद्ध मृतक के भाई के द्वारा दर्ज कराया गया था।
पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करा कर घटना की विवेचना की और विवेचना में मिले साक्ष्यों के आधार पर 31 जुलाई 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। जहां अभियोजन पक्ष ने 10 साक्ष्य पेश किया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छोटे लाल यादव की अदालत ने पक्ष - विपक्ष की दलीलों और पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों के आधार पर चारों आरोपी वीरेंद्र उर्फ विंदा उसके पुत्र हर्षित और गांव के शिव पूजन व अभिषेक उर्फ आशु को हत्या का दोषी मानते हुए सभी को आजीवन कारावास और 10- 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
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