बांका , मार्च 18 -- बांका के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम अभिषेक कुमार भान ने बुधवार को नशीले पदार्थों की तस्करी करने के एक आरोपी को दोषी पाए जाने के बाद दस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

इस मामले में अदालत ने पश्चिम बंगाल के एक कुख्यात तस्कर मोहम्मद गुलजार को दस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। मोहम्मद गुलजार पश्चिम बंगाल के शिवपुर हावड़ा का निवासी है।

अपर लोक अभियोजक राज किशोर प्रसाद सिंह ने बताया कि अभियुक्त मोहम्मद गुलजार एक ट्रक से 7200 लीटर कोकीन फास्फेट ले जा रहा था, जिसे पुलिस ने जांच के क्रम में पकड़ा और जब्त कर लिया।

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