बहराइच , दिसम्बर 17 -- उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में नाबालिग से यौन अपराध के एक जघन्य मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) बहराइच अरविन्द कुमार गौतम की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा दो लाख चालीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, थाना सुजौली क्षेत्र में बीते जून-जुलाई के दौरान कई नाबालिग बच्चियों के लापता होने की घटनाएं सामने आई थीं। सभी बच्चियां कुछ समय बाद बरामद हो जाती थीं, लेकिन उम्र कम होने के कारण वे घटना के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रही थीं। पिछली 02/03 जुलाई 2025 की रात एक महिला की सबसे छोटी बच्ची घर के आंगन से लापता हो गई, जिसके बाद थाना सुजौली में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बहराइच के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी मिहीपुरवा श्रीमती हर्षिता तिवारी के नेतृत्व में स्वाट व सर्विलांस सहित पांच टीमों का गठन किया गया। पूछताछ व तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने अविनाश पाण्डेय उर्फ सिंपल को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से नाबालिग बच्चियों के अश्लील फोटो एवं वीडियो भी बरामद हुए थे।
पुलिस के द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोपी के विरुद्ध बीएनएस, पॉक्सो एक्ट सहित एससी/एसटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया जिसके चलते न्यायालय ने सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया।
न्यायालय ने आरोपी को धारा 6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी/एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में आजीवन कारावास तथा कुल दो लाख चालीस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
उल्लेखनीय है कि घटना के सफल अनावरण पर पुलिस अधीक्षक बहराइच द्वारा जांच टीम को प्रशस्ति पत्र एवं नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था।
पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को समाज में अपराधियों के लिए कड़ा संदेश बताते हुए कहा है कि नाबालिगों के विरुद्ध अपराध करने वालों के प्रति किसी भी प्रकार की नरमी नहीं बरती जाएगी।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित