बैतूल , नवंबर 21 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में मुलताई नगर पालिका ने बस स्टैंड परिसर की दुकानों पर करीब 20 लाख रुपये के बकाया किराए को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए सभी दुकानदारों को तीन दिन की अंतिम मोहलत दी है। नगर पालिका राजस्व शाखा द्वारा क्रमांक 1705 का नोटिस जारी कर स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित अवधि में किराया जमा न करने पर दुकानों को सील कर दिया जाएगा और मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 के तहत कार्रवाई होगी। लगातार नोटिस के बावजूद किराया जमा न करने पर नगर पालिका द्वारा सख्ती बढ़ा दी गई है, जिससे दुकानदारों में हड़कंप की स्थिति है।
सूचना सार्वजनिक होने के बाद एक दिन में 70 हजार रुपये की वसूली हुई है। राजस्व प्रभारी संतोष शिवहर ने बताया कि कई दुकानदारों पर एक-एक लाख रुपये से अधिक का किराया बकाया है और समय सीमा समाप्त होते ही तुरंत सीलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
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