बरेली , मार्च 16 -- बरेली जिले की एक अदालत ने पत्नी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट-6 के न्यायाधीश रामानन्द ने थाना फतेहगंज पश्चिमी क्षेत्र के ग्राम रुकमपुर माधौपुर निवासी चेतराम और मुनीश उर्फ लाखन को दोषी पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास तथा 65-65 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। वहीं चेतराम की पत्नी शारदा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जुर्माना अदा न करने पर दोनों दोषियों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
सरकारी अधिवक्ता सचिन जायसवाल के अनुसार मृतक के पिता गंगाराम निवासी रुकमपुर माधौपुर ने थाने में दी तहरीर में बताया था कि 6 जून 2015 की रात करीब साढ़े आठ बजे उनका पुत्र राहुल कश्यप खाना खाकर घर से निकला था। आरोप है कि चेतराम ने अपनी पत्नी से अवैध संबंध के शक में तथा मुनीश उर्फ लाखन ने अपनी बहन से अवैध संबंध के संदेह में राहुल का अपहरण कर लिया और बिजली के तार से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी तथा शव को नदी में फेंक दिया।
पुलिस ने इस मामले में हत्या, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए, जिनके आधार पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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