पटना , अप्रैल 10 -- टना की एक विशेष अदालत ने आठ वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में शुक्रवार को एक व्यक्ति को 25 वर्षों के सश्रम कारावास की सजा के साथ एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया । बालकों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम और दुष्कर्म के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनकर कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के मरांची थाना क्षेत्र स्थित शेरपुर गांव के निवासी रामफल सिंह उर्फ कन्हैया सिंह को एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है ।जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक वर्ष के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
मामले के विशेष लोक अभियोजक नवल किशोर प्रसाद ने बताया कि वर्ष 2019 में दोषी एक आठ वर्षीय बच्ची को उसके घर से उठाकर ले गया जब वह अपनी दादी के साथ सोई थी और उसके साथ दुष्कर्म किया था । दोषी ने बच्ची के साथ मारपीट भी की थी। मामले की प्राथमिकी मरांची थाना में दर्ज की गई थी। इस मामले में अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए सात गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।
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