कोलकाता , नवंबर 27 -- पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने गुरुवार को 2016 की भर्ती पैनल के 1,806 उम्मीदवारों की पूरी सूची जारी की, जिन्हें पहले अदालतों द्वारा "दागी एवं अयोग्य" घोषित किया गया था।
यह कदम कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उठाया गया है जिसमें आयोग को न केवल उम्मीदवारों के नाम, बल्कि उनके पूर्ण व्यक्तिगत विवरण का भी खुलासा करने का आदेश दिया गया था।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब राज्य सरकार ने पहले ही उच्चतम न्यायालय को अयोग्य उम्मीदवारों की सूची सौंप दी थी।
इस दलील के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि इन व्यक्तियों को काली सूची में डाल दिया जाए तथा भविष्य में किसी भी भर्ती परीक्षा में बैठने से रोक दिया जाए।
हालांकि, विवाद तब खड़ा हुआ जब एसएससी की कक्षा 10वीं से 12वीं के लिए हाल ही में हुई भर्ती परीक्षाओं के परिणामों में कई अयोग्य व्यक्तियों के नाम उम्मीदवारों की सूची में पाए गए।
इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने बाद में एसएससी को उम्मीदवारों के नाम, पते और उनके पिता के नाम सहित एक पूरी सूची प्रकाशित करने का आदेश दिया।
हालांकि, आज एसएससी द्वारा प्रकाशित नए विवरण में अभ्यर्थी का नाम, रोल नंबर, विषय, पिता का नाम और जन्मतिथि शामिल है।
उल्लेखनीय है कि इसमें उन स्कूलों का नाम शामिल नहीं है जहां ये उम्मीदवार 2016 से पढ़ा रहे थे, न ही उनकी श्रेणियों या विभागों का नाम है। इस चूक ने एक नई बहस छेड़ दी है और कई लोग पूछ रहे हैं कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी क्यों छिपाई गई।
सूची प्रकाशित करने से पहले, राज्य के शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु ने एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें उन्होंने घोषणा किया कि एसएससी उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में सूची प्रकाशित करेगा।
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