कोलकाता , दिसंबर 18 -- पश्चिम बंगाल में चुनावी मतदाता सूची के सत्यापन की प्रक्रिया अहम चरण में प्रवेश करने वाली है।

चुनाव पंजीकरण अधिकारी (ईआरओ) गुरुवार से मतदाताओं को सुनवाई नोटिस जारी करेंगे। सात दिनों के बाद सुनवाई शुरू होगी और शुरुआत में करीब 32 लाख 'अनमैप्ड' मतदाताओं पर केंद्रित होगी, जिनके नाम 2002 के विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) के रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते, लेकिन हाल में प्रकाशित मतदाता सूची के प्रारूप में शामिल हैं। पूरे राज्य में 294 ईआरओ हैं। वे हर विधानसभा क्षेत्र के लिए नोटिस जारी करने और सुनवाई प्रक्रिया की देखरेख करेंगे।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के प्रारूप में नाम शामिल होना योग्य होने की अंतिम पुष्टि नहीं है। बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने बताया, "किसी नाम का प्रारूप सूची में होना यह नहीं दर्शाता कि उस मतदाता को सुनवाई के लिए नहीं बुलाया जायेगा।"प्रत्येक सुनवाई नोटिस की दो प्रतियां तैयार की जायेगी। एक संबंधित मतदाता को दी जायेगी और दूसरी बूथ स्तर अधिकारी (बीएलओ) के पास रहेगी, जिन पर मतदाता रसीद मिलने की पुष्टि के लिए हस्ताक्षर करेगा। सुनवाई संबंधित सरकारी कार्यालयों में आयोजित की जायेगी। इनमें जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ), उप विभागीय अधिकारी (एसडीओ) या प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) शामिल हैं। यह उस खास इलाके के प्रशासनिक इंतजाम पर निर्भर करेगा।

सूत्रों के अनुसार, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग को प्रस्ताव दिया है कि 85 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को उम्र और आने-जाने की परेशानियों के मद्देनजर घर पर सुनवाई का विकल्प दिया जायेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने यह भी सुझाव दिया है कि संबंधित बीएलओ को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने की इजाजत दी जाए, ताकि वे सत्यापन में मदद कर सकें और बुजुर्ग या कमजोर मतदाताओं की मदद कर सकें।

'अनमैप्ड' मतदाताओं के अलावा, सत्यापन प्रक्रिया में अन्य को भी बड़ी संख्या में शामिल किया जायेगा। अधिकारियों के मुताबिक रिकॉर्ड में 1.69 करोड़ से अधिक मतदाता ऐसे हैं, जिनमें 'तार्किक विसंगतियां' हैं। इन गड़बड़ियों में आयु, पता या अन्य विवरण आदि हैं। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार, ऐसे कई मतदाताओं को भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के तहत सुनवाई के लिए बुलाया जायेगा।

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