लखनऊ , अक्टूबर 06 -- इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने एक अहम आदेश में कहा कि उन सभी मामलों में, जिनमें नए फौजदारी कानूनों की धाराओं का जिक्र हो, उनके साथ खत्म हुए पुराने कानूनों की संबंधित धाराओं को भी एक पैराग्राफ में लिखा जाए।
इससे अदालत समेत वकीलों को भी असुविधा नहीं होगी। कोर्ट ने अपने रजिस्ट्री अनुभाग को भी इस आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है।
न्यायधीश श्रीप्रकाश सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश सुल्तानपुर की सना बानो समेत छह लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर दिया। इसमें ट्रायल कोर्ट के समक्ष चल रही एक अपराधिक मामले की कार्यवाही को समाप्त करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था। कोर्ट ने इस मामले को तीन नवंबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश देकर तब तक याचियों के खिलाफ इस मामले में आपराधिक कार्यवाहियों पर रोक लगा दी है।
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