बैतूल , अप्रैल 04 -- मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती कर एक महिला को प्रेमजाल में फंसाकर शादी का झांसा देने और दुष्कर्म करने के आरोपी एक आर्मी जवान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी करीब एक वर्ष से पुलिस को चकमा दे रहा था, जिसे विशेष टीम ने दबिश देकर पकड़ लिया।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी जानकारी के अनुसार यह मामला थाना कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 22 अप्रैल 2025 को पीड़िता अपने तीन वर्षीय पुत्र के साथ पहुंची और लिखित शिकायत दर्ज कराई। पीड़िता ने बताया कि वर्ष 2021 में उसकी पहचान फेसबुक के माध्यम से संदीप धुर्वे नामक व्यक्ति से हुई थी। आरोपी ने खुद को अविवाहित बताकर उससे दोस्ती की और धीरे-धीरे उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया।
आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाया और इसी बहाने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई, जिसके बाद आरोपी ने उसका इलाज और डिलीवरी महाराष्ट्र के परतवाडा में कराई। पीड़िता को आरोपी ने अलग-अलग स्थानों पर अपने साथ रखा, जिनमें महाराष्ट्र के परतवाडा और उत्तर प्रदेश के मेरठ में किराए के मकान शामिल हैं।
पीड़िता के अनुसार जब उसने आरोपी पर शादी का दबाव बनाया तो उसने इनकार कर दिया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी पहले से विवाहित है, जिससे मामला और गंभीर हो गया।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2)(एन) और 506 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू की थी। उस समय आरोपी मेरठ के तोपखाना कैंट क्षेत्र में पदस्थ था, जिसके बाद उसका स्थानांतरण मणिपुर के लीमाकोंग और बाद में नागालैंड के जखामा पोस्ट पर हो गया। लगातार स्थानांतरण के कारण वह पुलिस गिरफ्त से दूर बना रहा।
करीब एक वर्ष तक फरार रहने के दौरान आरोपी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अलग-अलग जानकारियां दीं और अवकाश पर घर नहीं आया। हाल ही में मुखबिर और साइबर सेल से सूचना मिली कि आरोपी ट्रेन से अपने गृह क्षेत्र परतवाडा (जिला अमरावती, महाराष्ट्र) आ रहा है।
पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अमरावती जिले के वरुड़ क्षेत्र के पास दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया और बैतूल लाया गया। इस कार्रवाई में थाना कोतवाली और साइबर सेल की टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक ने आम नागरिकों, विशेषकर महिलाओं से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर अज्ञात लोगों से सतर्कता बरतें और किसी भी प्रकार के प्रलोभन या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत पुलिस को सूचित करें।
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