फ़िरोज़ाबाद, सितम्बर 25 -- उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद जिले की एक अदालत ने गुरुवार को अपहरण की दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

थाना लाइन पार निवासी नवीन कुमार का पुत्र निखिल कुमार (3) 23 अक्टूबर 2002 को लापता हो गया था। परिवार के लोगों ने उसकी काफी तलाश की। उसके ना मिलने पर ताऊ प्रवीन कुमार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले में 364 ए के तहत मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद जमीदार , भूरा नाई तथा किताब सिंह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश डी ए ए कोर्ट संख्या दो सर्वेश कुमार पांडेय की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पर भी विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र राठौर ने की। मुकदमे के दौरान एक अभियुक्त किताब सिंह की मौत हो गई। मुकदमे में कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने जमीदार तथा भूरा नाई को अपहरण का दोषी माना।

न्यायालय ने दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोनों पर 25 - 25 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उन्हें एक एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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