पिथौरागढ़ , दिसम्बर 19 -- उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में फर्जी दस्तावेजों से अग्निवीर बनने की कोशिश करने वाले युवको दो साल की कठोर कारावास और मुआवजे की सजा सुनाई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पांच सितंबर 2022 को पिथौरागढ़ में अग्निवीर भर्ती परीक्षा के दौरान पिथौरागढ़ में मुनस्यारी के नामिक निवासी दीपक सिंह जैम्याल को सेना की सतर्कता अधिष्ठान और पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के साथ गिरफ्तार किया था।

आरोपी के खिलाफ पिथौरागढ़ कोतवाली में धारा भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468 और 471 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। साथ ही 30 जुलाई को 2024 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया।

मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा द्वारा आरोपी के खिलाफ कई गवाह और ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।

सभी पक्षों को सुनने और साक्ष्यों के आधार पर पिथौरागढ़ की न्यायिक मजिस्ट्रेट आरती सरोहा की अदालत ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दो वर्ष का कठोर कारावास तथा एक हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो महीने की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई है।

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